प्रमुख ख़बरेंधार में गधे को मारने पर मिली 1 साल की सजा04/21/2013 06:01PM
धार। आपने कभी शेर, मोर, हिरण आदि पशुओं को मारने पर सजा की बात तो सूनी होगी, लेकिन धार जिले में एक ऐसा बहुचर्चित मामला सामने आया है जिसमें एक गधे को मारने के आरोप में एक व्यक्ति को 1 साल का कारावास सुनाया गया है। ग्राम मुलथान के नंदकिशोर प्रजापत के घर में बंधे गधे को आरोपी छगनलाल पिता शांतिलाल राठोड ने लाठी से मारा था, जिससे गधे की कमर टूट गयी ओर बाद में वह मर गया था। गधे के मरने पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। घटना 14 अगस्त 2007 की है। जिस पर बदनावर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ए.के.भुरिया ने फरियादी का पक्ष सुना एवं आरोपी छगनलाल को दोषी मानते हुए 1 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को वरिष्ठ न्यायालय में अपील करने के लिए जमानत पर रिहा किया गया है।
|
|
Copyright © 2022 K7 News
|
Designed & Developed By k7 news
|