केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा हे, जो हमारे दुः खो को सदा के लिए नष्ट कर सकता है। - स्वामी विवेकानंद



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घर भी अनसेफः ससुर बनाता था बहू को हवस का शिकार
04/21/2013 12:09PM

नई दिल्ली।। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 61 वर्षीय व्यक्ति को अपनी प्रेग्नेंट बहू से जबरन संबंध बनाने और उसे सूइसाइड के लिए उकसाने के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई। अडिशनल सेशन जज कामिनी लाउ ने सुल्तानपुरी के भरत सिंह रावत को जेल की सजा सुनाई जिसने अपनी बहू का जबरन शील भंग किया था। उसने बहू को अपना और अजन्मे बच्चे का जीवन समाप्त करने के लिए उकसाया था। अदालत ने कहा कि भरत सिंह का कृत्य वीभत्स और अक्षम्य है। अदालत में बताया गया कि रावत का बेटा मुंबई में रहता था जिसका लाभ उठाकर वह अपनी बहू से जबरन संबंध बनाता था। रावत अपनी बहू से कहता था कि वह खुद सरेंडर कर दे वरना उसे बदनाम कर दिया जाएगा। अदालत ने कहा, 'हमारे सामाजिक ढांचे में कोई बुराई जरूर है। जब कोई महिला अपने घर में ही सुरक्षित नहीं तो वह बाहर कैसे सुरक्षित रह पाएगी।' गौरतलब है कि महिला ने 03 सितंबर 2008 को खुदकुशी कर ली थी और उसने अपने सूइसाइड नोट में लिखा था कि उसके ससुर ने ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। सूइसाइड से पहले महिला ने अपने छोटे भाई को ईमेल लिखा था। मेल में महिला ने भाई से अच्छी तरह पढ़ाई करने और माता-पिता का ख्याल रखने को कहा था। दुखद बात यह है कि महिला का भाई उसकी खुदकुशी के बाद ही यह मेल पढ़ पाया।

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